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अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और खनन सचिव मीनाक्षी सुंदरम को अवमानना नोटिस
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव खनन एवं औद्योगिक विकास आर मीनाक्षी सुंदरम को अवमानना का नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार भू तत्व एवं खनिज निदेशालय में उप निदेशक दिनेश कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में विभागीय पदोन्नति कोर्ट के आदेश के बाद ही करने के निर्देश दिए थे। यह मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। इस बीच, विभाग ने एक अधिकारी को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति दे दी जो कोर्ट की अवमानना है।
पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव खनन एवं औद्योगिक विकास आर मीनाक्षी सुंदरम को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार भू तत्व एवं खनिज निदेशालय में उप निदेशक दिनेश कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में विभागीय पदोन्नति कोर्ट के आदेश के बाद ही करने के निर्देश दिए थे। यह मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। इस बीच, विभाग ने एक अधिकारी को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति दे दी जो कोर्ट की अवमानना है।
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पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव खनन एवं औद्योगिक विकास आर मीनाक्षी सुंदरम को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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