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आयोग के अस्पताल प्रबंधन को परिवादनी को 12 लाख रुपये देने का आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 12:21 AM IST
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Commission's order to the hospital management to give Rs 12 lakh to the complainant
नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के सिर में ट्यूमर का हिस्सा छोड़ने पर नई दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सक को परिवादिनी को दस लाख रुपये मुआवजा देने, हल्द्वानी और बरेली में हुए इलाज की आधी रकम के रूप में डेढ़ लाख रुपये और मानसिक वेदना और वाद व्यय के रूप में पचास हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक महिला ने वाद दायर कर कहा था कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने शालीमार बाग नई दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल में पति का ऑपरेशन कराया और उन्हें घर ले आए। ऑपरेशन के बाद भी पति की तबियत ठीक नहीं हुई तो पति का बरेली और हल्द्वानी में इलाज कराया गया। एमआरआई कराने पर पता चला कि दिल्ली में हुए ऑपरेशन के बावजूद मरीज के सिर में ट्यूमर का हिस्सा बाकी है।
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आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने इसे चिकित्सकीय लापरवाही व विफलता तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सक को संयुक्त अथवा अलग-अलग परिवादिनी को दस लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने, हल्द्वानी और बरेली में मरीज का एमआरआई व अन्य इलाज में हुए खर्च की आधी रकम के रूप में डेढ़ लाख रुपये व मानसिक वेदना और वाद व्यय के रूप में पचास हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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बीस हजार रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ दे एसबीआई
नैनीताल। एटीएम में कार्ड स्वैप करने के बाद रकम न निकलने और खाताधारक के एटीएम से चले जाने के बाद पैसा निकलने के मामले को जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक की लापरवाही और सेवा में कमी माना है। आयोग ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक हल्द्वानी को परिवादिनी को बीस हजार रुपये मय ब्याज के देने के आदेश दिए हैं।

हल्द्वानी निवासी उर्मिला पांडे ने आयोग में शिकायत की थी कि उन्होंने एसबीआई की एटीएम में बीस हजार रुपये निकालने के लिए कार्ड स्वैप किया लेकिन काफी देर तक मशीन से पैसा नहीं निकला। पैसा न निकलने पर वह एटीएम से लौट गईं। कुछ देर बाद उनके खाते से बीस हजार रुपये कट गए। बाद में पता चला कि मशीन से देर में बीस हजार रुपये बाहर निकले जिसे कोई अन्य व्यक्ति उठा ले गया। मामले को सुनने के बाद आयोग ने इसे बैंक की लापरवाही और सेवा में कमी मानते हुए परिवादिनी को बीस हजार रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
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