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चरस तस्कर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jul 2022 12:51 AM IST
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Charas smuggler sentenced to five years rigorous imprisonment
नैनीताल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस के साथ गिरफ्तार दोष सिद्ध अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने बताया कि 29 अक्तूबर 2016 को एसआई कश्मीर सिंह ने कुमाऊं विवि के मुख्य गेट के पास दिनेश सिंह बिष्ट निवासी हनुमान मंदिर के पास गायत्री कॉलोनी कुसुमखेड़ा हल्द्वानी को रोका।
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सीओ के समक्ष तलाशी में पुलिस को उसके पास से 770 ग्राम चरस बरामद हुई।
इस मामले की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1995 का आरोप साबित हो गया। शुक्रवार को सजा के फैसले पर हुई सुनवाई में न्यायाधीश पूजा शर्मा ने अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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