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सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसन के अध्यक्ष के फैसले लेने पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
Updated Tue, 28 Jun 2016 01:10 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसन के अध्यक्ष मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि नियत की है। साथ ही न्यायालय ने अध्यक्ष वेद प्रकाश त्यागी को आदेशित किया है कि वह नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। डा. विनोद कुमार चौहान व अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर डा. वेद प्रकाश त्यागी के उत्तराखंड मेडिसिन काउंसिल में पंजीकरण को चुनौती देते हुए कहा था कि उनका पंजीकरण राजस्थान में भी है।
इस आधार पर उत्तराखंड मेडिसिन बोर्ड ने उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ डा. वेद प्रकाश त्यागी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर एकलपीठ ने त्यागी के पक्ष में फैसला दिया था। उसके विरुद्ध डा. विनोद कुमार चौहान व अन्य ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 12 जुलाई तक अध्यक्ष वेद प्रकाश त्यागी को नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। डा. विनोद कुमार चौहान व अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर डा. वेद प्रकाश त्यागी के उत्तराखंड मेडिसिन काउंसिल में पंजीकरण को चुनौती देते हुए कहा था कि उनका पंजीकरण राजस्थान में भी है।
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इस आधार पर उत्तराखंड मेडिसिन बोर्ड ने उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ डा. वेद प्रकाश त्यागी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर एकलपीठ ने त्यागी के पक्ष में फैसला दिया था। उसके विरुद्ध डा. विनोद कुमार चौहान व अन्य ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 12 जुलाई तक अध्यक्ष वेद प्रकाश त्यागी को नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी है।
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