फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Case of shifting of High Court from Nainital reached Supreme Court

Uttarakhand: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला, आदेश पर रोक लगाने की मांग; जानें वजह

Thu, 16 May 2024 11:35 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 16 May 2024 11:35 AM IST
सार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय को शिफ्ट किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। यह जानकारी हाईकोर्ट बार अध्यक्ष डीसीएस रावत ने दी। 

विज्ञापन
Case of shifting of High Court from Nainital reached Supreme Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय को शिफ्ट किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। यह जानकारी हाईकोर्ट बार अध्यक्ष डीसीएस रावत ने दी। 8 मई को आईडीपीएल ऋषिकेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु वीसी के माध्यम से हाईकोर्ट में उपस्थित हुए थे। उन्हें हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए जगह चिह्नित करने की सूचना दी थी। उसी दिन दोपहर बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं का पक्ष भी सुना गया था। 

विज्ञापन


ये  पढ़ें- अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा: पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया...सरगना फरार; बरेली में काटते थे बाइकें

विज्ञापन


एक माह में पूरी करनी है जगह चयन संबंधी प्रक्रिया
हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने के मुद्दे को शीघ्र निपटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक प्रक्रिया तैयार की है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम से कम 7,000 वकीलों के लिए चैंबर, कैंटीन, पार्किंग स्थल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन


समिति भी बनी
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जिसमें प्रमुख सचिव, विधायी और संसदीय कार्य, प्रमुख सचिव, गृह, दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा नामित एक सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अध्यक्ष और एक अन्य इसके सदस्य होंगे। यह समिति सम्बंधित पक्षों की राय लेने के बाद 07 जून 2024 तक सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद हाईकोर्ट की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में सरकार की सिफारिश और विकल्पों के परिणाम को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2024 के लिए तिथि नियत की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed