{"_id":"6643f503f027862d820a5c94","slug":"benefit-of-one-time-settlement-scheme-if-there-is-irregular-construction-haldwani-news-c-337-1-ha11005-109613-2024-05-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: अनियमित निर्माण है तो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: अनियमित निर्माण है तो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ
विज्ञापन
हल्द्वानी। नगर निगम की सीमा और इसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यदि आपने मकान के स्वीकृत नक्शे से थोड़ा बहुत कहीं अधिक या नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य कराया है तो आप उसे शमन करा सकते हैं। इसके लिए शासन ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) शुरू की है। शासन की यह योजना 30 सितंबर तक चलेगी।
जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी बाजपेयी ने बताया कि ओटीएस के तहत शहर में 31 दिसंबर 2023 से पहले कराए गए अनियमित निर्माण कार्यों को वर्ष 2017 के सर्किल रेट के आधार पर न्यूनतम दरों पर कंपाउंडिंग कराया जा सकेगा। 31 दिसंबर 2023 के बाद हुए अनियमित निर्माण कार्यों को यदि कोई कंपाउंड कराना चाहे तो उसे वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर शुल्क जमा कराना होगा। पूर्व में हुए निर्माण कार्यों को कंपाउंड कराने के लिए प्राधिकरण को आवेदनपत्र मिल रहे हैं।
अवैध निर्माण कार्यों पर प्राधिकरण की नजर, अब तक 40 का हुआ चालान
हल्द्वानी। शहर और इसके आसपास नक्शा स्वीकृत कराए बिना हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। बीते दो माह में प्राधिकरण ने दो भवनों को सील करने के साथ साथ 40 से अधिक निर्माणकर्ताओं का चालान किया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण कार्य किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि बीते दो माह में नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 40 से अधिक लोगों का चालान किया गया है। यह सभी लोग बगैर नक्शा पास कराए भवन निर्माण अथवा मरम्मत का काम करा रहे थे। बताया कि इसके अलावा 80 पुराने चालानों पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और लगभग तीन सौ केस प्राधिकरण में विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण मामले में अभी हाल में ही नैनीताल रोड समेत एक अन्य स्थान पर दो लोगों के भवन भी सील किए जा चुके हैं। यह दोनों लोग बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य करा रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी बाजपेयी ने बताया कि ओटीएस के तहत शहर में 31 दिसंबर 2023 से पहले कराए गए अनियमित निर्माण कार्यों को वर्ष 2017 के सर्किल रेट के आधार पर न्यूनतम दरों पर कंपाउंडिंग कराया जा सकेगा। 31 दिसंबर 2023 के बाद हुए अनियमित निर्माण कार्यों को यदि कोई कंपाउंड कराना चाहे तो उसे वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर शुल्क जमा कराना होगा। पूर्व में हुए निर्माण कार्यों को कंपाउंड कराने के लिए प्राधिकरण को आवेदनपत्र मिल रहे हैं।
विज्ञापन
अवैध निर्माण कार्यों पर प्राधिकरण की नजर, अब तक 40 का हुआ चालान
हल्द्वानी। शहर और इसके आसपास नक्शा स्वीकृत कराए बिना हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। बीते दो माह में प्राधिकरण ने दो भवनों को सील करने के साथ साथ 40 से अधिक निर्माणकर्ताओं का चालान किया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण कार्य किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि बीते दो माह में नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 40 से अधिक लोगों का चालान किया गया है। यह सभी लोग बगैर नक्शा पास कराए भवन निर्माण अथवा मरम्मत का काम करा रहे थे। बताया कि इसके अलावा 80 पुराने चालानों पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और लगभग तीन सौ केस प्राधिकरण में विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण मामले में अभी हाल में ही नैनीताल रोड समेत एक अन्य स्थान पर दो लोगों के भवन भी सील किए जा चुके हैं। यह दोनों लोग बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य करा रहे थे।
विज्ञापन