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मसूरी पालिकाध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्रों की जांच पर लगी रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 02:23 AM IST
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Ban on investigation of complaint letters against Mussoorie Municipality
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्रों की जांच पर रोक लगा दी है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उनके द्वारा पेट्रोलपंप से अतिक्रमण हटाया जा रहा था।

इसी दौरान चेयरमैन के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने, नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने सहित अन्य शिकायतें की गईं। शिकायत को स्थानीय विधायक ने संस्तुति देते हुए डीएम व मुख्यमंत्री को भेज दिया। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। सरकार की ओर से कहा गया था कि याचिका प्रीमेच्योर है और मामलें की जांच चल रही है। एकलपीठ ने इसे प्रीमेच्योर माना जिसके बाद याचिकाकर्ता ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर की।
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