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ज्वैलर्स की पत्नी से पचास लाख की फिरौती मांगने के एक आरोपी की जमानत खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 12:27 AM IST
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bail rejected of one accused for demanding ransom of fifty lakhs from the wife of jewelers
नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी ने हल्द्वानी में ज्वैलर्स की पत्नी को फोन कर पचास लाख रुपये की फिरौती मांगने के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि फरवरी 2021 में पालम सिटी हल्द्वानी निवासी ज्वैलर्स स्व. पंकज खंडेलवाल की पत्नी रीता खंडेलवाल ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान जय गुरू ज्वैलर्स पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले दल्लू नामक व्यक्ति ने उनसे पचास लाख रुपये की फिरौती मांगी और न देने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
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मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस सितारगंज जेल पहुंची और वहां बंद दल्लू उर्फ दलीप चंद्र पुत्र चंदी चंद निवासी टनकपुर की बैरक की तलाशी ली तो दल्लू के पास से फोर जी सिम बरामद हुआ। पूछताछ में दल्लू ने बताया कि उसे यह सिम वीजेंद्र पुत्र वीरू राम निवासी गुमानी वाला श्यामपुर देहरादून ने दिया। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में राहुल राठौर निवासी खेड़ा रुद्रपुर को भी गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को राहुल ने जमानत अर्जी पेश की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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