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दुष्कर्म के आरोपी जीजा की जमानत अर्जी खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2020 01:03 AM IST
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Bail plea of rape accused's brother rejected
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी जीजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 24 सितंबर 2020 को थाना बनभूलपुरा में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने बहन के घर गई थी। इस दौरान जीजा निवासी इंदिरानगर वनभूलपुरा ने घर पर उसे अकेला दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को बचाव पक्ष ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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