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भुवन जोशी की हत्या के पांच आरोपियों की जमानत खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jul 2021 01:48 AM IST
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Bail of five accused in Bhuvan Joshi's murder rejected
नैनीताल। हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के चर्चित भुवन जोशी हत्याकांड के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एसएसपी अल्मोड़ा को दन्यां थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए हैं।
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एसएसपी अल्मोड़ा को यह भी आदेश दिया गया है कि वह पूरे मामले की जांच तकनीकी ज्ञान में दक्ष पुलिस अधिकारी से कराएं। हत्याकांड के आरोपी नर सिंह, दिवान सिंह, महेश पांडे, हरीश पांडे, दया किशन पांडे ने निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी घटना को गंभीर माना। कोर्ट को इस संबंध में सीडी भी दिखाई गई कि किस तरह गांव वालों ने भुवन को मारा था। 28 अप्रैल 2021 को अल्मोड़ा के दन्या सलपड़ गांव में भुवन जोशी की जमकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
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