फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Azam was the only child of rape

आजम ने ही किया था बच्ची के साथ रेप

Sat, 23 May 2015 12:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी Updated Sat, 23 May 2015 12:46 AM IST
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने स्कूल से लौट रही छह साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी मोहम्मद आजम को दोषी करार दिया है। शनिवार को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के एडीजीसी नरेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक चार जुलाई 2014 को कक्षा दो में पढ़ने वाली छह साल की बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते से सूखाताल निवासी मोहम्मद आजम ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया।

विज्ञापन


बेटी की हालत देखने के बाद उसकी मां ने छह जुलाई को मल्लीताल थाने में बलात्कार और पाक्सो की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों को पुष्ट करने के लिए नौ गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आजम को दोषी करार दिया। एडीजीसी का कहना है कि इस मामले में शनिवार को अदालत सजा की अवधि पर फैसला देगी।

अदालत का पहला सजा का निर्णय
एडीजीसी नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पाक्सो अदालत के गठन के बाद यह सजा का पहला फैसला है। यहां अदालत की स्थापना पिछले माह ही हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed