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ध्यानार्थ: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति व सास को छह माह की सजा
Sat, 06 Apr 2024 03:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 06 Apr 2024 03:07 AM IST
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रामनगर (नैनीताल)। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज रामनगर ने पति व सास को छह-छह माह की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त एक-एक हजार रुपये अर्थदंड का जुर्माना भी किया है। अर्थदंड नहीं देने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि पम्मी खोलिया निवासी पीरूमदारा शांतिकुंज काॅलोनी ने पति संजय खोलिया, ससुर गोविंद खोलिया, सास राधा खोलिया पर दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग पूरी न करने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 23 अप्रैल 2017 को धारा 489ए, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान गोविंद खोलिया की मृत्यु हो गई। 6 फरवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज रामनगर कुलदीप नारायण की कोर्ट में मामला चला। 18 मार्च 2024 को निर्णय सुरक्षित रखा गया और पहली अप्रैल 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। जिसमें पति संजय खोलिया व सास राधा खोलिया को छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि पम्मी खोलिया निवासी पीरूमदारा शांतिकुंज काॅलोनी ने पति संजय खोलिया, ससुर गोविंद खोलिया, सास राधा खोलिया पर दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग पूरी न करने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 23 अप्रैल 2017 को धारा 489ए, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान गोविंद खोलिया की मृत्यु हो गई। 6 फरवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज रामनगर कुलदीप नारायण की कोर्ट में मामला चला। 18 मार्च 2024 को निर्णय सुरक्षित रखा गया और पहली अप्रैल 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। जिसमें पति संजय खोलिया व सास राधा खोलिया को छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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