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हत्यारोपी गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी नामंजूर, भुप्पी हत्याकांड में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2020 11:54 PM IST
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Assassin Gaurav Gupta's bail plea denied, video conferencing hearing in Bhupi massacre
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई में हल्द्वानी के बहुचर्चित भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी पांडे हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि काठगोदाम निवासी विनीता पांडे ने हल्द्वानी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके पति भूपेंद्र पांडे पुत्र मोहन चंद्र पांडे 15 दिसंबर 2019 को अपने साथी दिनेश सागर के साथ घर से बाजार की ओर गए थे।
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दोपहर एक बजे के करीब उनके भतीजे नीरज पांडे को सूचना मिली कि भूपेंद्र पांडे को सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता निवासी त्रिलोक नगर ने मंगलपड़ाव स्थित सिंधी चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी है। विनीता पांडे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।
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इससे पूर्व हत्याकांड के दौरान ही सिंधी चौराहे में पुलिस ने सौरभ गुप्ता को भूपेंद्र पांडे की लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया था 18 दिसंबर 2019 को पुलिस ने हत्याकांड के दूसरे आरोपी गौरव गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया था। गौरव गुप्ता की निशानदेही पर पुलिस ने उसके कमरे से हत्याकांड में प्रयुक्त उसका 32 बोर का लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि भुप्पी पांडे हत्याकांड में गौरव गुप्ता को बेवजह फंसाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को बताया कि आरोपियों ने अपनी दुकान के पास घात लगाकर भूपेंद्र पांडे पर हमला किया और बाद में गोली मारकर उसकी हत्या की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश आरके खुल्बे ने आरोपी गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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