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Ankita Murder Case: मुख्य आरोपी पुलकित के जमानत प्रार्थनापत्र पर हाईकोर्ट में चार सितंबर को होगी सुनवाई

Tue, 22 Aug 2023 02:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 22 Aug 2023 02:43 PM IST
सार

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है।

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Ankita Murder Case: hearing on Pulkit bail application on 4 September in Uttarakhand High court
पुलकित आर्य और अंकिता भंडारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है। पूर्व में पीड़िता के परिजनों के अधिवक्ता ने पुलकित आर्या के जमानत प्रार्थनापत्र पर आपत्ति पेश करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था।

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अंकिता के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी गई है। इसके बाद पुलकित ने अंकिता के परिजनों की आपत्ति पर अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता को मार डाला था। मामले की छानबीन के बाद तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब से तीनों जेल में है।

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