{"_id":"1734569f7e49ede39f33fe737b43a942","slug":"an-explanation-from-the-government-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व सीएम को दी जा सुविधाओं के मामले में सरकार से जवाब तलब ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व सीएम को दी जा सुविधाओं के मामले में सरकार से जवाब तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 28 Feb 2015 02:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिना किसी नियम के तहत मकान, गाड़ी सहित कई अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता की ओर से मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं को खत्म करने की मांग करते हुए कहा गया कि इसकी वजह से राजस्व विभाग को करोड़ों की हानि हो रही है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन