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Nainital News: नैनीताल में बिना पंजीकरण क्लीनिकों पर होगी कार्रवाई

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 01:15 AM IST
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Action will be taken against unregistered clinics in Nainital.
नैनीताल। जिला प्रशासन ने बिना पंजीकरण संचालित निजी क्लीनिकल संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा संचालित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी क्लीनिकल प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण न कराने या नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला रजिस्ट्रार प्राधिकरण, नैनीताल ने सभी संचालकों से समय रहते अपने संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरीश पंत ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और मरीजों को सुरक्षित व मानक उपचार उपलब्ध कराना है।
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