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Nainital News: दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए
Tue, 10 Oct 2023 02:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Tue, 10 Oct 2023 02:04 AM IST
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प्रतीकात्मक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने लक्सर तहसील में लीज पर दी गई वन भूमि पर अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर 29 अक्तूबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर तहसील के मुजफ्फरनगर मौजां वन ग्राम के 59 ग्रामवासियों को 55 हेक्टेयर वन भूमि कृषि कार्य के लिए लीज पर दी गई थी। कुछ समय बाद ग्रामीणों की ओर से इस भूमि पर अवैध खनन किया जाने लगा। सरकार की ओर से भी कहा गया कि 59 में 34 ग्रामीण अवैध खनन करते हुए पाए गए। सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी पट्टेधारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर तहसील के मुजफ्फरनगर मौजां वन ग्राम के 59 ग्रामवासियों को 55 हेक्टेयर वन भूमि कृषि कार्य के लिए लीज पर दी गई थी। कुछ समय बाद ग्रामीणों की ओर से इस भूमि पर अवैध खनन किया जाने लगा। सरकार की ओर से भी कहा गया कि 59 में 34 ग्रामीण अवैध खनन करते हुए पाए गए। सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी पट्टेधारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
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