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दुराचार के आरोपी को दस साल सश्रम कैद, सात हजार जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2019 01:21 AM IST
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Accused of misdemeanor ten years rigorous imprisonment, fined seven thousand
नैनीताल। अल्मोड़ा निवासी युवती को धोखे से घर ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को जिला जज एवं स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट राजीव कुमार खुल्बे की कोर्ट ने दस साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही एससी/एसटी एक्ट में दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अल्मोड़ा निवासी 25 वर्षीय युवती ने चार दिसंबर 2017 को महिला थाना अल्मोड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने 24 जून 2016 को बिंद्रावासिनी मैरिज ब्यूरो हल्द्वानी में रजिस्ट्रेशन करवाया। ब्यूरो से एक साल तक कोई रिश्ता नहीं आया तो उसने ब्यूरो के मालिक अरुण तिवारी निवासी हल्द्वानी के मोबाइल नंबर पर फोन किया। अरुण ने युवती को मिलने के लिए मैरिज ब्यूरो बुलाया।
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मुलाकात होने पर अरुण ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और चार दिसंबर को अरुण ने अपने जन्मदिन के बहाने उसे हल्द्वानी बुलाया। आरोप है कि वह युवती को अपने घर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। बाद में आरोपी ने युवती को गालीगलौज करके घर से भगा दिया।
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घटना स्थल हल्द्वानी का होने के कारण केस की विवेचना मुखानी थाना पुलिस ने की और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। आरोपी को बचाने के लिए आरोपी के वकील ने भी दो गवाह पेश किए।
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