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अवैध चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को पांच साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो भीमताल
Updated Wed, 22 Feb 2017 12:41 AM IST
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एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने तीन साल पहले 950 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा।
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भीमताल पुलिस के एसआई रामस्वरूप ने 24 मई वर्ष 2013 को पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग की। इस दौरान भवाली रोड में एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा। पुलिस को देख उक्त व्यक्ति भागने लगा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा।
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तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 950 ग्राम अवैध चरस मिली। पकड़ा गया व्यक्ति नैनीताल तहसील के ग्राम नरतोला झुपलियागांव पट्टी चौभेसी निवासी देव सिंह चौहान था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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इस मामले में विवेचक देवनाथ गोस्वामी ने आरोप पत्र पेश किया। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पंत ने आरोपी को कठोर सजा दिलाने की मांग की जबकि आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी की उम्र 62 साल होने की जानकारी देते हुए न्यायालय से कम से कम सजा दिलाने की मांग की।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी को पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगा।