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निर्वाचन आयोग सहित अन्य को नोटिस
Nainital
Updated Mon, 20 Oct 2014 05:34 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एसडीएम की ओर से वन क्षेत्र में रहने वाले और अतिक्रमणकारियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग, प्रमुख सचिव पंचायतीराज, डीएम नैनीताल और एसडीएम हल्द्वानी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी गोपाल सिंह नेगी और अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वन क्षेत्र में निवास करने वाले और अतिक्रमणकारियों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल कर उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई जो नियमविरुद्ध है, वे लोग ग्रामसभा के क्षेत्र में नहीं आते है। अपील में कहा गया कि पूर्व में इसी प्रकार की दायर एक अन्य याचिका में एसडीएम की ओर से कहा गया था कि वन क्षेत्र व अतिक्रमणकारियों के नाम मतदान सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद एसडीएम ने इन्हें मतदान का अधिकार दिया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग, प्रमुख सचिव पंचायतीराज, डीएम नैनीताल और एसडीएम हल्द्वानी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी गोपाल सिंह नेगी और अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वन क्षेत्र में निवास करने वाले और अतिक्रमणकारियों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल कर उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई जो नियमविरुद्ध है, वे लोग ग्रामसभा के क्षेत्र में नहीं आते है। अपील में कहा गया कि पूर्व में इसी प्रकार की दायर एक अन्य याचिका में एसडीएम की ओर से कहा गया था कि वन क्षेत्र व अतिक्रमणकारियों के नाम मतदान सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद एसडीएम ने इन्हें मतदान का अधिकार दिया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग, प्रमुख सचिव पंचायतीराज, डीएम नैनीताल और एसडीएम हल्द्वानी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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