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खनन पट्टा धारक को देना होगा जीएसटी
Updated Mon, 26 Mar 2018 01:42 AM IST
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GST
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हल्द्वानी। खनन पट्टा धारक अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देने से बच नहीं सकेंगे। राज्य कर विभाग ने खान महकमे से जनपद के सभी पट्टाधारकों की सूची मांगी है। इस सूची के आधार पर धारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
खनन पट्टों पर जीएसटी जमा नहीं होने पर अपर आयुक्त बीएस नगन्याल गंभीर हो गए हैं। उन्होंने राज्य कर अधिकारियों को नियमानुसार 18 फीसदी रिवर्स चार्ज जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में राज्य कर विभाग ने उप निदेशक खान राजपाल लेघा से जिले में कुमाऊं मंडल विकास निगम, निजी पट्टा धारकों आदि की सूची के साथ ही रॉयल्टी की भी जानकारी मांगी है। इसके बाद पट्टाधारकों का जीएसटी रिकॉर्ड खंगाल कर के ब्योरे की जांच की जाएगी। जिन पट्टाधारकों ने जीएसटी जमा नहीं किया उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। संयुक्त आयुक्त पीएस डुंगरियाल ने बताया कि पट्टा धारकों का रिकार्ड की जांच की जा रही है।
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खनन पट्टों पर जीएसटी जमा नहीं होने पर अपर आयुक्त बीएस नगन्याल गंभीर हो गए हैं। उन्होंने राज्य कर अधिकारियों को नियमानुसार 18 फीसदी रिवर्स चार्ज जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में राज्य कर विभाग ने उप निदेशक खान राजपाल लेघा से जिले में कुमाऊं मंडल विकास निगम, निजी पट्टा धारकों आदि की सूची के साथ ही रॉयल्टी की भी जानकारी मांगी है। इसके बाद पट्टाधारकों का जीएसटी रिकॉर्ड खंगाल कर के ब्योरे की जांच की जाएगी। जिन पट्टाधारकों ने जीएसटी जमा नहीं किया उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। संयुक्त आयुक्त पीएस डुंगरियाल ने बताया कि पट्टा धारकों का रिकार्ड की जांच की जा रही है।
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