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ओएनजीसी के सीएमडी व एचआर हेड को अवमानना नोटिस
Updated Sat, 23 Sep 2017 02:07 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने ओएनजीसी के सीएमडी डीके सर्राफ व एचआर प्रमुख डीडी मिश्रा को पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी यूनियन ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने 27 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर आयोग में कार्यरत नौ दैनिक कर्मचारियों को 48 घंटे के अंदर नियमित करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा कि इसके बावजूद सीएमडी व एचआर प्रमुख ने अभी तक उनको नियमित नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे दैनिक कर्मचारी के रूप में कई वर्षों से आयोग में कार्य कर रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर आयोग के सीएमडी और एचआर प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी यूनियन ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने 27 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर आयोग में कार्यरत नौ दैनिक कर्मचारियों को 48 घंटे के अंदर नियमित करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा कि इसके बावजूद सीएमडी व एचआर प्रमुख ने अभी तक उनको नियमित नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे दैनिक कर्मचारी के रूप में कई वर्षों से आयोग में कार्य कर रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर आयोग के सीएमडी और एचआर प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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