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50 किलो से अधिक कूड़ा देने वाले निजी संस्थानों पर कसेगा शिकंजा
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हल्द्वानी। अधिक मात्रा में कूड़ा देने वाले निजी संस्थानों पर शिकंजा कसेगा। इन संस्थानों को कूड़ा रिसाइकल करने का प्लांट लगाना होगा। अगर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं होगी तो नगर निगम इन संस्थानों का चालान कर जुर्माना लगाएगा।
नगर निगम डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराता है। नियमों के मुताबिक मॉल स्वामियों, अस्पतालों, होटल, रेंस्टोरेंट से प्रतिदिन 50 किलाग्राम कूड़ा निगम ले सकता है। इससे अधिक कूड़ा निकलने पर संस्थान को खुद कूड़ा निस्तारण करने के लिए रिसाइकल प्लांट लगाना अनिवार्य है। शहर के दर्जनों मॉल स्वामियों और होटलों से रोजाना 500 किलोग्राम से अधिक कूड़ा निकल रहा है। इससे परेशान डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली संस्था मैजिक जिनी के प्रबंधक ने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत की है। इधर, नगर आयुक्त ने निगम के स्वास्थ्य अनुभाग को नियमावली के अनुसार कूड़ा निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि संस्था की शिकायत पर निजी संस्थाओं से कूड़ा निस्तारण की खुद व्यवस्था करने को कहा जाएगा। जो भी निजी संस्था अधिक कूड़ा निकालती है वह अगर निस्तारण की व्यवस्था नहीं करती है तो निगम उसका चालान कर जुर्माना वसूल करेगा।
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नगर निगम डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराता है। नियमों के मुताबिक मॉल स्वामियों, अस्पतालों, होटल, रेंस्टोरेंट से प्रतिदिन 50 किलाग्राम कूड़ा निगम ले सकता है। इससे अधिक कूड़ा निकलने पर संस्थान को खुद कूड़ा निस्तारण करने के लिए रिसाइकल प्लांट लगाना अनिवार्य है। शहर के दर्जनों मॉल स्वामियों और होटलों से रोजाना 500 किलोग्राम से अधिक कूड़ा निकल रहा है। इससे परेशान डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली संस्था मैजिक जिनी के प्रबंधक ने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत की है। इधर, नगर आयुक्त ने निगम के स्वास्थ्य अनुभाग को नियमावली के अनुसार कूड़ा निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
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नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि संस्था की शिकायत पर निजी संस्थाओं से कूड़ा निस्तारण की खुद व्यवस्था करने को कहा जाएगा। जो भी निजी संस्था अधिक कूड़ा निकालती है वह अगर निस्तारण की व्यवस्था नहीं करती है तो निगम उसका चालान कर जुर्माना वसूल करेगा।
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