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मंडी समितियों का कार्यकाल
Updated Tue, 11 Jul 2017 02:11 AM IST
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हल्द्वानी। मंडी समितियों के कांग्रेस पदाधिकारियों को अब उम्मीद है कि उनकी ताजपोशी की राह बन गई है। इनका दावा है कि हाइकोर्ट के आदेश के अनुरूप मंडी समितियों को बहाल करने का आदेश शासन ने कर दिया है। शासन ने हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड रुद्रपुर के प्रबंध निदेशक को दिए हैं।
शासन में संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 28 मार्च 2017 को मंडी समितियों का कार्यकाल समाप्त किए जाने का आदेश किया गया था। इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थीं।
हाइकोर्ट ने 22 जून को कार्यकाल समाप्त करने की अधिसूचना के प्रतिकूल निर्णय दिया था। अब शासन ने कहा है कि हाइकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। मंडी समिति के निवर्तमान अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि शासन की ओर से आदेश जारी होने से मंडी अध्यक्षों को राहत मिली है। ब्यूरो
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शासन में संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 28 मार्च 2017 को मंडी समितियों का कार्यकाल समाप्त किए जाने का आदेश किया गया था। इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थीं।
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हाइकोर्ट ने 22 जून को कार्यकाल समाप्त करने की अधिसूचना के प्रतिकूल निर्णय दिया था। अब शासन ने कहा है कि हाइकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। मंडी समिति के निवर्तमान अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि शासन की ओर से आदेश जारी होने से मंडी अध्यक्षों को राहत मिली है। ब्यूरो
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