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Nainital News: आकाश त्यागी हत्याकांड के आरोपी को 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने आकाश त्यागी की हत्या के आरोप में देहरादून जेल में बंद विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित को 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दी है। यह जमानत भाई के इलाज के लिए दायर प्रार्थना पत्र के आधार पर दी गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई।
आकाश त्यागी के मामा ने रुड़की के गंगनहर थाने में वर्ष 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित उनके भांजे आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था लेकिन आकाश घर नहीं आया। पुलिस ने आकाश त्यागी की बाइक रामनगर चौराहे के पास से बरामद की।
पूछताछ में चीनू ने हत्या का जुर्म कबूल किया जबकि उसके चार अन्य साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 5/27(आई) के तहत मुकदमा दर्ज किया। चीनू 2016 से जेल में बंद है।
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शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त पर सरेंडर करना होगा
चीनू की ओर से प्रस्तुत शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना में कहा गया कि उसके भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है इसलिए उसे 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त होते ही आरोपी जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करें।
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आकाश त्यागी के मामा ने रुड़की के गंगनहर थाने में वर्ष 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित उनके भांजे आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था लेकिन आकाश घर नहीं आया। पुलिस ने आकाश त्यागी की बाइक रामनगर चौराहे के पास से बरामद की।
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पूछताछ में चीनू ने हत्या का जुर्म कबूल किया जबकि उसके चार अन्य साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 5/27(आई) के तहत मुकदमा दर्ज किया। चीनू 2016 से जेल में बंद है।
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शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त पर सरेंडर करना होगा
चीनू की ओर से प्रस्तुत शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना में कहा गया कि उसके भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है इसलिए उसे 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त होते ही आरोपी जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करें।