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जिला जज ने कानूनी जानकारी दी

Wed, 20 Feb 2019 01:46 AM IST
madan singh Madan Singh
Updated Wed, 20 Feb 2019 01:46 AM IST
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जिला जज ने कानूनी जानकारी दी
जज ने दी कानूनी जानकारी - फोटो : अमर उजाला
हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज में कठघरिया में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश निहारिका मित्तल गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं और बच्चों सहित कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कारगर है। यदि आम जनता जागरूक रहे तो उनके हक को कोई मार नहीं सकता।
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न्यायाधीश ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बाल सुरक्षा है। इसलिए उन्होंने महिला हेल्पलाइन, बाल हेल्पलाइन, पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र लोगों की मुफ्त सहायता के लिए तैयार रहता है। शारीरिक या यौन उत्पीड़न का पीड़ित पक्ष पीड़िता के उपचार एवं पुनर्वास, आर्थिक सहायता के लिए प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण सभी पात्रों को निशुल्क विधिक सहायता के रूप में सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। मुकदमे की फीस, कागजात बनाने का खर्च, गवाहों को बुलाने का खर्च भी प्राधिकरण वहन करेगा। सचिव ने स्थायी लोक अदालत की भी जानकारी दी। उन्होेंने वाहन दुर्घटना, ड्रग तस्करी कीरोकथाम एवं समाज पर इनके दुष्प्रभाव बताए। श्रम विभाग, पुलिस, चिकित्सा, राजस्व, कृषि, शिक्षा, सूचना, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपने विभागों की योजनाएं बताईं। शिविर में सूचना विभाग से उपनिदेशक योगेश मिश्रा, सहायक श्रमायुक्त मीनाक्षी कांडपाल, डॉ. बलबीर सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी अंजना, बीडीओ एचएस मेहरा, बसंत जोशी, प्रधानाचार्य रमेश आदि थे।
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विधिक सेवा प्राधिकरण उपयोगी
कठघरिया में लगे शिविर में न्यायाधीश ने महिलाओं और बाल सुरक्षा के कानून बताए
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