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25 फीसदी छूट चाहिए तो जल्दी भरें फार्म

Sun, 05 Jun 2016 12:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी। Updated Sun, 05 Jun 2016 12:43 AM IST
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हाउस टैक्स में आपको 25 फीसदी की छूट चाहिए तो 31 जुलाई तक हर हाल में अपना हाउस टैक्स सेल्फ असेसमेंट का फार्म जमा कर लें। 31 जुलाई के बाद टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने फार्म भरवाने एवं चेक कराने के लिए नगर निगम में हेल्प लाइन सेंटर भी खोल दिया है। भवन स्वामियों को फार्म भरने और कवर्ड एरिया के हिसाब से टैक्स के गुणा भाग में काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। 
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नगर निगम में पहली बार सेल्फ असेसमेंट के आधार पर हाउस टैक्स लागू किया है। टैक्स के लिए रिहायशी इलाकों को वहां की सड़कों की चौड़ाई का मानक बनाया है। इसमें ए श्रेणी वाले एरिया में 45 पैसे, बी श्रेणी में 35 पैसे और सी श्रेणी में 25 पैसे प्रति वर्ग फीट टैक्स निर्धारित है। किचन, बाथरूम और लॉन टैक्स के दायरे में नहीं है। जबकि भवन के कवर्ड एरिया के अलावा गैराज को इसमें शामिल किया है। निगम के 16 कर्मचारियों को असेसमेंट के फार्म वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर कर्मचारी प्रतिदिन 50 फार्म बांटने के साथ भवन स्वामियों को फार्म कैसे भरना है इसकी जानकारी दे रहा है। 
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फार्म जमा करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक फार्म जमा होने पर भवन स्वामियों को कुल टैक्स में 25 फीसदी की रियायत दी जाएगी। छूट पाने के लिए भवन स्वामी भी फार्म जल्दी से जल्दी जमा करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। निगम प्रशासन ने भवन स्वामियों को फार्म के साथ एक पुस्तिका भी दी है। जिसमें फार्म भरने और कवर्ड एरिया का टैक्स निकालने का फार्मूला बताया गया है। इसके बाद भी टैक्स का गुणा भाग में माथापच्ची करनी पड़ रही है।
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 दर्जनों लोग पूछताछ के लिए रोजाना नगर निगम दफ्तर आ रहे हैं। निगम प्रशासन ने हेल्प लाइन सेंटर खोल दिया है, जिसमें कर निरीक्षक और अधीक्षक के अलावा कर्मचारी भवन स्वामियों का फार्म भरवाने में मदद कर रहे हैं। उप नगर आयुक्त नीरज जोशी के मुताबिक अभी तक निगम को 16800 भवनों से डेढ़ करोड़ सालाना टैक्स मिलता है। सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया के बाद टैक्स देयकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 
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