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ईपीएफओ ने केमू की आआरसी काटी
Updated Fri, 21 Sep 2018 01:48 AM IST
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हल्द्वानी। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पीएफ की बकाया रकम 33.09 लाख रुपये जमा नहीं करने पर बृहस्पतिवार को कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन (केमू) की आरआरसी काट दी है। केमू ने 15 दिनों में बकाया जमा नहीं किया तब संस्था की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है।
ईपीएफओ के मुताबिक केमू पर सितंबर 2013 से फरवरी 2016 तक 104 कर्मियों का 33.09 लाख रुपये पीएफ बकाया है। इस रकम को जमा करने के लिए ईपीएफओ ने कई बार नोटिस दिए लेकिन केमू ने रकम जमा नहीं की। इधर बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय आयुक्त आशीष कुमार के दफ्तर से केमू की रिवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (आरआरसी)/डिमांड नोटिस काट दिया है। आरआरसी काटने के 15 दिनों में केमू को बकाये का भुगतान करना है। यानी पांच अक्तूबर तक बकाये का भुगतान नहीं होता है। तब केमू की चल-अचल संपत्ति कुर्क, निदेशकों की चल-अचल संपत्ति कुर्क, निदेशकों की गिरफ्तारी और रिसीवर बैठाकर देनदारी का हिसाब-किताब किया जाएगा।
1.25 करोड़ की एक और है पुरानी देनदारी
केमू पर 2002-13 तक क्षतिपूर्ति की रकम के मामले में भी 69 लाख रुपये बकाया है हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। ईपीएफओ की तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये की देनदारी है। अभी इस रकम को लेकर खासा कार्रवाई नहीं हुई है।
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के मू की आरआरसी बृहस्पतिवार को जारी कर दी है। केमू दो हफ्तों में बकाया 33.09 लाख रुपये जमा नहीं करता है तब संस्था या निदेशकों की चल-अचल संपत्ति कुर्क, गिरफ्तारी भी हो सकती है।
-आशीष कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफओ हल्द्वानी
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ईपीएफओ के मुताबिक केमू पर सितंबर 2013 से फरवरी 2016 तक 104 कर्मियों का 33.09 लाख रुपये पीएफ बकाया है। इस रकम को जमा करने के लिए ईपीएफओ ने कई बार नोटिस दिए लेकिन केमू ने रकम जमा नहीं की। इधर बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय आयुक्त आशीष कुमार के दफ्तर से केमू की रिवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (आरआरसी)/डिमांड नोटिस काट दिया है। आरआरसी काटने के 15 दिनों में केमू को बकाये का भुगतान करना है। यानी पांच अक्तूबर तक बकाये का भुगतान नहीं होता है। तब केमू की चल-अचल संपत्ति कुर्क, निदेशकों की चल-अचल संपत्ति कुर्क, निदेशकों की गिरफ्तारी और रिसीवर बैठाकर देनदारी का हिसाब-किताब किया जाएगा।
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1.25 करोड़ की एक और है पुरानी देनदारी
केमू पर 2002-13 तक क्षतिपूर्ति की रकम के मामले में भी 69 लाख रुपये बकाया है हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। ईपीएफओ की तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये की देनदारी है। अभी इस रकम को लेकर खासा कार्रवाई नहीं हुई है।
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के मू की आरआरसी बृहस्पतिवार को जारी कर दी है। केमू दो हफ्तों में बकाया 33.09 लाख रुपये जमा नहीं करता है तब संस्था या निदेशकों की चल-अचल संपत्ति कुर्क, गिरफ्तारी भी हो सकती है।
-आशीष कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफओ हल्द्वानी