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यूएसनगर के डीएम हाइकोर्ट में हाजिर हों
Updated Wed, 20 Sep 2017 02:07 AM IST
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नैनीताल। रुद्रपुर-गदरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने डीएम ऊधमसिंह नगर को 21 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोएसफ और न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। गदरपुर निवासी यशपाल वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लोगों ने फड़-खोखे और अन्य दुकानें खोलकर अतिक्रमण किया है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई मगर कार्रवाई नहीं हुई। पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा था। अब डीएम को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोएसफ और न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। गदरपुर निवासी यशपाल वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लोगों ने फड़-खोखे और अन्य दुकानें खोलकर अतिक्रमण किया है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई मगर कार्रवाई नहीं हुई। पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा था। अब डीएम को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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