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ओनिडा कंपनी में 11 लोगों की मौत मामले की सुनवाई 27 अक्तूबर को
Updated Wed, 20 Sep 2017 02:03 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने हरिद्वार में स्थित ओनिडा कंपनी में जलकर 11 लोगों की मौत के मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी रवींद्र ने याचिका दायर कहा था कि 2012 में ओनिडा कंपनी में आग लग गई थी। वहां काम कर रहे 11 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। मरने वालों में उनका बेटा अभिषेक भी शामिल था। हरिद्वार के रानीपुर थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रवींद्र ने नैनीताल हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। रवींद्र ने कहा था कि तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना और एसएचओ राजीव डंडरियाल ने गलत तरीके से कंपनी के मालिक जीआई मर्गचंदानी और मैनेजर का नाम मुकदमे से हटा दिया था। डीआईजी से इसकी शिकायत करने पर फिर से मुकदमा लिखा गया। ब्यूरो
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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी रवींद्र ने याचिका दायर कहा था कि 2012 में ओनिडा कंपनी में आग लग गई थी। वहां काम कर रहे 11 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। मरने वालों में उनका बेटा अभिषेक भी शामिल था। हरिद्वार के रानीपुर थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रवींद्र ने नैनीताल हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। रवींद्र ने कहा था कि तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना और एसएचओ राजीव डंडरियाल ने गलत तरीके से कंपनी के मालिक जीआई मर्गचंदानी और मैनेजर का नाम मुकदमे से हटा दिया था। डीआईजी से इसकी शिकायत करने पर फिर से मुकदमा लिखा गया। ब्यूरो