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Nainital News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा
Tue, 06 Jun 2023 02:25 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Tue, 06 Jun 2023 02:25 AM IST
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हल्द्वानी। लालकुआं थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने नाबालिग को शादी करने की बात कहकर बहलाया फुसलाया था।
लालकुआं थाना क्षेत्र निवासी कविंद्र सिंह बसेड़ा ने एक नाबालिग को शादी का झांसा दिया था। जब नाबालिग को पता चला कि युवक शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है तो दोनों में अनबन होने लगी। इस पर कविंद्र किशोरी को बहला-फुसला कर लालकुआं के समीप जंगल में ले गया और वहां एक झोपड़ी में रखा। वहां तीन दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके भाई ने 31 नवंबर 2020 को लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता के परिवार वालों को युवक पर पहले से शक था। बाद में युवक और लड़की मोतीनगर क्षेत्र में पकड़े गए। लड़की का मेडिकल कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले में डीएनए जांच भी की गई। 21 दिसंबर 2020 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी नंदन सिंह ने दोषी को धारा 363 और 366 के तहत पांच-पांच साल और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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लालकुआं थाना क्षेत्र निवासी कविंद्र सिंह बसेड़ा ने एक नाबालिग को शादी का झांसा दिया था। जब नाबालिग को पता चला कि युवक शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है तो दोनों में अनबन होने लगी। इस पर कविंद्र किशोरी को बहला-फुसला कर लालकुआं के समीप जंगल में ले गया और वहां एक झोपड़ी में रखा। वहां तीन दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके भाई ने 31 नवंबर 2020 को लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता के परिवार वालों को युवक पर पहले से शक था। बाद में युवक और लड़की मोतीनगर क्षेत्र में पकड़े गए। लड़की का मेडिकल कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले में डीएनए जांच भी की गई। 21 दिसंबर 2020 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी नंदन सिंह ने दोषी को धारा 363 और 366 के तहत पांच-पांच साल और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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