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तराई बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को राहत
Updated Sat, 24 Mar 2018 02:56 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने तराई बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को राहत देते हुए उनके खिलाफ जांच करने पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भोटिया पड़ाव हल्द्वानी निवासी जितेंद्र सिंह ने चार मार्च को भीमताल थाने में हेमंत द्विवेदी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भीमताल में जितेंद्र की सवा नाली भूमि पर हेमंत द्विवेदी ने अवैध कब्जा कर निर्माण कराया है। हेमंत द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है।
मुकदमे के तहत कार्यवाही पर लगाई रोक
सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब
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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भोटिया पड़ाव हल्द्वानी निवासी जितेंद्र सिंह ने चार मार्च को भीमताल थाने में हेमंत द्विवेदी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भीमताल में जितेंद्र की सवा नाली भूमि पर हेमंत द्विवेदी ने अवैध कब्जा कर निर्माण कराया है। हेमंत द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है।
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मुकदमे के तहत कार्यवाही पर लगाई रोक
सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब