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रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ली तो हो सकती है जेल
Updated Tue, 10 Apr 2018 01:48 AM IST
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हल्द्वानी। सेल्फी के दीवानों के लिए बुरी खबर है। अब रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ली तो जेल जाना होगा। रेल मंत्रालय ने ट्रैक पर सेल्फी लेने के दौरान हो रहे जानलेवा हादसों के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
वर्तमान में सोशल साइट्स पर सेल्फी खींचकर लाइक पाने की होड़ में अक्सर युवा रेलवे ट्रैक पर सेल्फी खींचते हैं। इस दौरान पीछे से ट्रेन आने से टक्कर, कभी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने और ट्रेन की चपेट में आने से सैकड़ों युवाओं को जान गंवानी पड़ती है। साल दर साल ऐसे हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस पर रेल मंत्रालय सख्त हो गया है। अब ट्रैक पर सेल्फी लेने पर रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का फैसला किया है। इस के तहत जीआरपी, आरपीएफ रेलवे ट्रैक पर नियमित गश्त करेगी। यदि ट्रैक पर कोई सेल्फी खींचता मिलता है तो रेल अधिनियम के तहत जुर्माना, जेल और दोनों सजा का प्रावधान है। रेल मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद अब पूर्वोत्तर रेलवे ने भी नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों को जीआरपी व आरपीएफ को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना रेलवे अधिनियम के तहत कानूनन जुर्म है। यदि कोई सेल्फी लेते पकड़ा गया तो जेल और जुर्माना या दोेनों सजाएं भी हो सकती हैं।
- संजय यादव, सीपीआरओ पूर्वोत्तर रेलवे
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वर्तमान में सोशल साइट्स पर सेल्फी खींचकर लाइक पाने की होड़ में अक्सर युवा रेलवे ट्रैक पर सेल्फी खींचते हैं। इस दौरान पीछे से ट्रेन आने से टक्कर, कभी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने और ट्रेन की चपेट में आने से सैकड़ों युवाओं को जान गंवानी पड़ती है। साल दर साल ऐसे हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस पर रेल मंत्रालय सख्त हो गया है। अब ट्रैक पर सेल्फी लेने पर रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का फैसला किया है। इस के तहत जीआरपी, आरपीएफ रेलवे ट्रैक पर नियमित गश्त करेगी। यदि ट्रैक पर कोई सेल्फी खींचता मिलता है तो रेल अधिनियम के तहत जुर्माना, जेल और दोनों सजा का प्रावधान है। रेल मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद अब पूर्वोत्तर रेलवे ने भी नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों को जीआरपी व आरपीएफ को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना रेलवे अधिनियम के तहत कानूनन जुर्म है। यदि कोई सेल्फी लेते पकड़ा गया तो जेल और जुर्माना या दोेनों सजाएं भी हो सकती हैं।
- संजय यादव, सीपीआरओ पूर्वोत्तर रेलवे