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दुष्कर्म पीड़िता पर रंगदारी मांगने का मुकदमा कायम
Updated Sun, 12 Nov 2017 02:30 AM IST
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हल्द्वानी। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता के खिलाफ आठ लाख रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़िता ने मुकदमा वापस लेने के लिए आरोपी से जेल में जाकर रंगदारी मांगी थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
युवती ने मुखानी थाने में संजयनगर आवास विकास कॉलोनी निवासी जसवंत सिंह बिष्ट के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद जसवंत सिंह ने जेलर के माध्यम से पत्र लिखकर अवगत कराया कि 24 सितंबर 2017 को दिन में एक बजकर 30 मिनट पर युवती उससे मिलने के लिए आई थी। जेल में मुलाकात करने के लिए युवती ने खुद को आरोपी का करीबी बताया था। आरोप है कि युवती ने जसवंत से मुकदमा वापस लेने के लिए आठ लाख रुपये की मांग की। पैसा नहीं देने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में हीरानगर चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बंदियों से पूछताछ की। पुलिस ने जेल से भी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। जांच से पुष्टि हुई कि युवती जसवंत से मिलने के लिए जेल गई थी और उसने पैसे की भी मांग की थी। जांच के बाद पुलिस ने बलात्कार पीड़िता के खिलाफ शनिवार की रात धारा 384, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसआई मनोहर सिंह दसौनी के अनुसार अब इस मुकदमे की विवेचना भी चौकी प्रभारी हीरानगर करेंगे।
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युवती ने मुखानी थाने में संजयनगर आवास विकास कॉलोनी निवासी जसवंत सिंह बिष्ट के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद जसवंत सिंह ने जेलर के माध्यम से पत्र लिखकर अवगत कराया कि 24 सितंबर 2017 को दिन में एक बजकर 30 मिनट पर युवती उससे मिलने के लिए आई थी। जेल में मुलाकात करने के लिए युवती ने खुद को आरोपी का करीबी बताया था। आरोप है कि युवती ने जसवंत से मुकदमा वापस लेने के लिए आठ लाख रुपये की मांग की। पैसा नहीं देने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में हीरानगर चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बंदियों से पूछताछ की। पुलिस ने जेल से भी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। जांच से पुष्टि हुई कि युवती जसवंत से मिलने के लिए जेल गई थी और उसने पैसे की भी मांग की थी। जांच के बाद पुलिस ने बलात्कार पीड़िता के खिलाफ शनिवार की रात धारा 384, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसआई मनोहर सिंह दसौनी के अनुसार अब इस मुकदमे की विवेचना भी चौकी प्रभारी हीरानगर करेंगे।
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