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आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना न देने पर 25 हजार का जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2019 01:55 AM IST
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आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना न देने पर 25 हजार का जुर्माना
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हल्द्वानी। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दायर एक अपील की सुनवाई की। तहसील के लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार को सूचना देने में देरी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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किशनपुर गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने तहसील के लोक सूचना अधिकारी से तहसील में कार्यरत अधिकारियों के नाम, पदनाम, तैनाती की अवधि समेत अधिकारियों, कर्मचारियों पर लगे आरोपों समेत कई अन्य सूचना मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने कुछ सूचनाएं दीं लेकिन नाम, पदनाम, तैनाती की तिथि, आरोपों की सूचना नहीं दी। इस पर जोशी ने आयोग में पहली अपील दायर की, जिसमें आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को तीन दिन में सूचना देने के निर्देश दिए। इसके बाद भी सूचना न मिलने पर जोशी ने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर कहा था कि हल्द्वानी तहसील के लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें सूचना नहीं दी। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष यह तथ्य आया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना 68 दिन की देरी से भेजी गई। इस पर राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने 20 जून को आदेश जारी कर लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार पर देरी से सूचना देने पर स्पष्टीकरण तलब कर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग का उक्त आदेश की प्रति जोशी को शुक्रवार को मिली है।
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सूचना न देने पर 25 हजार का जुर्माना
किशनपुर गौलापार निवासी आवेदक को दोबारा करनी पड़ी अपील
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