फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   सुरेंद्र हत्याकांड में दोनों आरोपी दोषी करार

सुरेंद्र हत्याकांड में दोनों आरोपी दोषी करार

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jun 2019 02:05 AM IST
विज्ञापन
सुरेंद्र हत्याकांड में दोनों आरोपी दोषी करार
court order - फोटो : amar ujala
हल्द्वानी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुलतान की अदालत ने सुरेंद्र हत्याकांड की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों रजत शर्मा और राजेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह को घटना का दोषी पाया है। अदालत मंगलवार को इस मामले में दोनों को सजा सुनाएगी।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत के अनुसार राजपुरा नई बस्ती वार्ड नंबर दो निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ बब्लू (24) एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 21 अप्रैल 2014 को अपने पड़ोसी दिलबाग के साथ बाइक से निकला। दूसरे दिन सुरेंद्र के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की। दिलबाग से भी पूछताछ की गई। पता चला कि सुरेंद्र बरात में नहीं गया था। दिलबाग ने बताया कि बरात में जाते समय हल्दूचौड़ में दो लोग मिल गए थे। सुरेंद्र दोनों के साथ चला गया। 23 अप्रैल को भोटिया पड़ाव चौकी से एक सिपाही सुरेंद्र के घर पहुंचा। उसने परिजनों को नानक सागर डैम में मिले शव और मोटरसाइकिल का फोटो दिखाया। परिजनों ने फोटो के आधार पर सुरेंद्र के शव की शिनाख्त की। इस मामले में सुरेंद्र की मां चंपा ने हल्द्वानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन

विवेचक इंदर सिंह राणा ने दो गवाहों विजय कुमार और इंदर सिंह अधिकारी को ढूंढ निकाला। दोनों ने बताया कि वे पूर्णागिरी से लौट रहे थे। इस बीच सितारगंज खालसा होटल पर सुरेंद्र के साथ जग्गीबंगर हल्दूचौड़ निवासी रजत शर्मा उर्फ धर्मेश शर्मा और परमा हल्दूचौड़ निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह मिले थे। तीनों ने शराब पी थी और उस समय होटल के सामने सुरेंद्र की बाइक खड़ी थी। पूछने पर बताया कि वे एक बरात में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में तीनों की मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। मोबाइल कॉल से प्रमाणित हो गया कि तीनों नानक सागर डैम तक गए थे। दोनों ने सुरेंद्र को पीटकर डैम में फेंक दिया था। उपनिरीक्षक त्रिलोक राम बगरेठा ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर की। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में अदालत में 12 गवाहों को पेश किया। अदालत ने धारा 302/34,201 के तहत हत्या के लिए रजत शर्मा और राजेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह को दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन



सुरेंद्र हत्याकांड में दोनों आरोपी दोषी साबित
सजा के बिंदु पर फैसला आज, नानक सागर डैम में मिला था शव
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed