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50 हजार रुपये अदा करे बीमा कंपनी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2019 02:04 AM IST
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50 हजार रुपये अदा करे बीमा कंपनी
court order - फोटो : amar ujala
नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी के मैनेजर एवं कार्यालय अधीक्षक को आदेश दिए हैं कि वह वादी को एक्टिवा चोरी होने के कारण बीमे के 45 हजार रुपये अदा करे। कंपनी उपभोक्ता को वाद खर्च के पांच हजार रुपये भी दे।
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ग्राम जगतपुर गौलापार निवासी मोहन चंद्र शर्मा पुत्र कृष्णा शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर बताया था कि उन्होंने एक्टिवा स्कूटी का इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोंबार्ड से कराया था। बाद में उनकी स्कूटी चोरी हो गई। इसके बाद उन्होंने आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस क्लेम मैनेजर मुंबई एवं आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय अधीक्षक से इंश्योरेंस का पैसा मांगा, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं दिया। वाद की सुनवाई अध्यक्ष यूएस नबियाल एवं सदस्य राजेंद्र परगाई के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि चोरी की घटना सही है। पुलिस ने स्कूटी की काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसलिए अंतिम रिपोर्ट भेजी गई। बीमा कंपनी अपने दायित्वों से बच नहीं सकती है। इसके बाद फोरम ने अपना आदेश सुनाया।
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50 हजार रुपये अदा करे बीमा कंपनी
जिला उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश
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