फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   पुराने वाहनों का भी हो पंजीकरण

पुराने वाहनों का भी हो पंजीकरण

Wed, 05 Dec 2018 01:28 AM IST
Updated Wed, 05 Dec 2018 01:28 AM IST
विज्ञापन
पुराने वाहनों का भी हो पंजीकरण
खनन - फोटो : अमर उजाला
हल्द्वानी/चोरगलिया (नैनीताल)। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने नंधौर नदी में 2013 से पुराने पंजीकृत वाहन नहीं चलने के फैसले को सामाजिक न्याय का घोर उल्लंघन बताया है। रावत ने ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को पत्र लिख कर पंजीयन की इस शर्त को निरस्त कर नई विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने बताया कि वन मंत्री के मिले पत्र के निर्देशानुसार पर अमल किया जाएगा।
विज्ञापन

ऊधम सिंह नगर के उकरौली में नंधौर नदी का पांचवां गेट खोला गया है। इस गेट पर वाहनों के पंजीयन वगैरह को लेकर बीती 27 नवंबर को जिला खनन समिति की बैठक हुई। समिति ने 2013 से पुराने पंजीकृत वाहनों के चलने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी का वाहन स्वामी विरोध करने लगे। उन्होंने नंधौर के बाकी गेट और जिले की अन्य नदियों का हवाला देते हुए इस गेट पर पंजीयन की यह शर्त हटाने की मांग की। वहीं वन निगम इस शर्त पर ही अड़ा रहा। इसके बाद यह मामला वन मंत्री हरक सिंह रावत तक पहुंचा। रावत ने इस को सामाजिक न्याय का घोर उल्लंघन बताया है। रावत ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नीरज खैरवाल को 2013 से पुराने वाहनों का पंजीयन नहीं होने की शर्त को निरस्त कर पंजीयन की नई विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद जिला खनन समिति का बैकफुट पर आना तय माना जा रहा है। इधर नंधौर खनन समिति ने वन मंत्री के इस फैसले पर आभार जताया है। ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने बताया कि वन मंत्री के मिले पत्र के निर्देशानुसार पर अमल किया जाएगा।
विज्ञापन


वन मंत्री हरक सिंह ने कहा, नंधौर में पांच साल पुराने वाहनों के पंजीयन नहीं होने की शर्त हटाए
रावत ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को इस शर्त को निरस्त कर नई विज्ञप्ति जारी करने के दिए निर्देश
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed