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जब्त मशीनों से होंगे अल्ट्रासाउंड
Updated Fri, 14 Sep 2018 01:49 AM IST
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इस हाल में पड़ी है गंगोलीहाट अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन
- फोटो : अमर उजाला
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नैनीताल। अब जब्त की गईं पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों से सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड होंगे। डीएम विनोद कुमार सुमन ने पीसीपीएनडीटी एक्ट सलाहकार समिति की बैठक में सीएमओ को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि यह मशीनें बीडी पांडे पुरुष चिकित्सालय नैनीताल, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में प्रयोग की जाएंगी। बैठक के दौरान कहा गया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी निजी चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड मशीनों पर तीन माह में एक्टिव ट्रैकर लगाए जाने हैं। डीएम ने कहा कि सभी अस्पतालों को सर्कुलर जारी कर कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा जाए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने वाले निजी अस्पतालों का पंजीकरण बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर दिया जाएगा। जिन सरकारी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा उपलब्ध हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रोल बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। बैठक में एसीएमओ डॉ. बलवीर, डॉ. संजीव खर्कवाल, डॉ. द्रोपदी गर्ब्याल, डॉ. मंजू रावत, सरस्वती खेतवाल, सुनीता शाही, मदन मेहरा, अनूप बमोला, पंकज तिवारी, सूरज रावत, दीवान बिष्ट आदि थे।
पीसीपीएनडीटी एक्ट की बैठक में डीएम ने दिया आदेश
सरकारी अस्पतालों में मशीनों की कमी दूर करने को लेकर किया गया फैसला
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