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वन भूमि पर रह रहे वन गूर्जरों को नया नोटिस जारी कर हटाने के निर्देश

Fri, 17 Aug 2018 02:36 AM IST
Updated Fri, 17 Aug 2018 02:36 AM IST
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वन भूमि पर रह रहे वन गूर्जरों को नया नोटिस जारी कर हटाने के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट
नैनीताल। कार्बेट पार्क से वन गुर्जरों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार वन गुर्जरों को अतिक्रमणकारी मान रही है और दूसरी तरफ इनके पुनर्वास की बात भी कर रही है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह के जवाब पर असंतोष जताते हुए वन गुर्जरों को फिर से नए सिरे से नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र पर कई सवाल खड़े किए। पीठ ने कहा कि सरकार वन गुर्जरों को .8 हेक्टेयर जमीन और प्रत्येक प्रभावित परिवार को दस लाख रुपये देने की बात की है। यह कैसे हो सकता है। सैनिक विधवाओं और उनके परिवारों को नाममात्र का मुआवजा दिया जा रहा है और अतिक्रमणकारी वन गुर्जरों को दस लाख रुपये दिये जा रहे हैं। कोर्ट ने आज पेश किए गए वन गुर्जरों को हटाने के नोटिस को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वन विभाग ने नोटिस में हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र क्यों किया गया और अतिक्रमणकारियों को वन भूमि खाली करने के लिये इतना समय क्यों दिया गया? कोर्ट ने झिरना और ढेला रेंज के रेंजरों की कार्यप्रणाली को संदिग्ध मानते हुए कहा कि इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। कोर्ट ने जिम कार्बेट पार्क के निदेशक राहुल को वन गुर्जरों की अतिक्रमित भूमि का मौका मुआयना करने का आदेश दिया।
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रामनगर वन प्रभाग की डीएफओ ने कोर्ट को बताया कि कब्जे में लिये गये हाथी अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं है। कोर्ट ने हाथियों को अवैध ढंग से रखने के मामले में दर्ज मुकदमों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश एसएसपी नैनीताल को देते हुए प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। टाइगर रिजर्व फोर्स के संदर्भ में हाईकोर्ट ने फारेस्ट गार्ड के बजाय पूर्व सैनिकों को भर्ती करने को कहा। 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
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बाघों की खालों की जांच पर भी असंतोष
खंडपीठ ने पांच बाघों की खालों के मामले में जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय एसआईटी गठित करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और यदि नही की है तो कोर्ट इस मामले को जांच के लिये सीबीआई को सौंप देगी।
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कार्बेट से वन गुर्जरों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया
अपर मुख्य सचिव के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट
वन गुर्जरों को दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश

हम रिस्पना मामले का भी संज्ञान ले सकते हैं
-कोर्ट ने कहा कि वह इस बात का भी संज्ञान ले सकता है कि रिस्पना में अतिक्रमण करने वालों के हित संरक्षित करने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। वन गुर्जरों के पुनर्वास का प्रस्ताव पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है।
कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन पर रोक
- कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि इस तरह का कोई धरना, प्रदर्शन न होने पाए।
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