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नाबालिग बच्चों से चोरी करवाने वालों की जमानत खारिज
Updated Tue, 14 Aug 2018 02:12 AM IST
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नैनीताल। नाबालिग बच्चों को धोखे से लाकर उनसे चोरी करवाने के चारों आरोपियों की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी विजलवाण की कोर्ट ने खारिज कर दी है। डीजीसी सुशील शर्मा ने ऐसे लोगों को जमानत न देने की कोर्ट से अपील की थी।
चार जुलाई 2018 को एंटी ट्रैफिकिंग सेल के प्रभारी एनएन पंत, हमराह पुलिस और काउंसलर विमर्श संस्था प्रतिनिधियों के साथ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से चार युवकों और चार बच्चों को पुलिस ने पकड़ा। उनसे चोरी के मोबाइल बरामद किए। इनमें विष्णु नौनिया निवासी ग्राम महाराजपुर थाना तलझारी साहबगंज झारखंड, सुभाष नौनिया निवासी नोनिया बस्ती चौनाकोड़ी आसनसोल पश्चिम बंगाल, मो. इरशाद निवासी पुराना भट्टा तलझारी झारखंड, मो. आकाश अंसारी मदनशाही झारखंड बताया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बताया कि वह बच्चों से चोरियां कराते थे।
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चार जुलाई 2018 को एंटी ट्रैफिकिंग सेल के प्रभारी एनएन पंत, हमराह पुलिस और काउंसलर विमर्श संस्था प्रतिनिधियों के साथ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से चार युवकों और चार बच्चों को पुलिस ने पकड़ा। उनसे चोरी के मोबाइल बरामद किए। इनमें विष्णु नौनिया निवासी ग्राम महाराजपुर थाना तलझारी साहबगंज झारखंड, सुभाष नौनिया निवासी नोनिया बस्ती चौनाकोड़ी आसनसोल पश्चिम बंगाल, मो. इरशाद निवासी पुराना भट्टा तलझारी झारखंड, मो. आकाश अंसारी मदनशाही झारखंड बताया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बताया कि वह बच्चों से चोरियां कराते थे।
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