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प्रिया शर्मा की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 03 Jun 2018 02:15 AM IST
Updated Sun, 03 Jun 2018 02:15 AM IST
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प्रिया शर्मा की जमानत अर्जी खारिज
कोर्ट - फोटो : amar ujala
नैनीताल। एनएच 74 घोटाले मामले में आरोपी प्रिया शर्मा की जमानत अर्जी शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीपी बिजल्वाण की अदालत ने खारिज कर दी।
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एनएच 74 घोटाले की जांच कर रहे विवेचक स्वतंत्र कुमार ने एलाइड प्लस इंफ़्रा की प्रिया शर्मा और उनके सहयोगी सुधीर चावला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की जांच काशीपुर के सीओ राकेश भट्ट ने की।
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जानकारी के अनुसार जांच में पता चला कि इस घोटाले में शामिल अधिकारियों ने कमिशनखोरी के लिए कास्तकारों की कृषि भूमि को बैक डेट में अकृषक दिखाकर काश्तकारों को निर्धारित मान से अधिक मुआवजा दिलाया। इस मामले में जीशान नाम के एक बिचौलिये ने कमीशन से प्राप्त डेढ़ करोड़ रुपये अपने खाते से बिल्डर प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के खाते में डाले। इस राशि को एनएच घोटाले से जुड़े अधिकारियों को दिया गया। साथ ही जीशान ने काश्तकारों को मिले 23 करोड़ का 40 फीसदी प्राप्त किया। इस एवज में बिल्डर को 40 लाख रुपये दिए गए।
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आरोप है कि इसके अलावा बिल्डर सुधीर चावला ने फाजलपुर मैहरोला के खेत संख्या 94 जो कि गुरप्रीत सिंह का था, उसे 3.62 करोड़ में जीशान के पक्ष में फर्जी हस्ताक्षरों से बेच दिया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने बिल्डर सुधीर और प्रिया शर्मा को 20 मार्च को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।





एनएच 74 घोटाला
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