{"_id":"5abaa8ee4f1c1b690e8b6e63","slug":"1522182643103-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी
Updated Wed, 28 Mar 2018 02:19 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल। न्यायालय में पेश न होने पर हाइकोर्ट ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको बुधवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा है। उन्हें पिथौरागढ़ के भाटी गांव सहित आठ अन्य गांवों को नगर पंचायत बेड़ीनाग में शामिल किए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार डीएम के साथ पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए। वारंट जारी होने की जानकारी पर दोपहर बाद नैनीताल पहुंच गए।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिथौरागढ़ निवासी हेमचंद्र पंत ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पिथौरागढ़ के भाटी गांव सहित आठ अन्य गांवों को नगर पंचायत बेड़ीनाग में शामिल किया जा रहा है। यहां के लोगों ने पालिका में शामिल करने का विरोध किया है। याचिकाकर्ता की ओर से इन गांवों को नगर पंचायत में शामिल न करने की प्रार्थना की गई है।
विज्ञापन
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिथौरागढ़ निवासी हेमचंद्र पंत ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पिथौरागढ़ के भाटी गांव सहित आठ अन्य गांवों को नगर पंचायत बेड़ीनाग में शामिल किया जा रहा है। यहां के लोगों ने पालिका में शामिल करने का विरोध किया है। याचिकाकर्ता की ओर से इन गांवों को नगर पंचायत में शामिल न करने की प्रार्थना की गई है।
विज्ञापन