फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर

राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर

Fri, 23 Mar 2018 02:33 AM IST
Updated Fri, 23 Mar 2018 02:33 AM IST
विज्ञापन
राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर
court
नैनीताल। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला फिर उच्च न्यायालय पहुंच गया है। अधिवक्ता रमन शाह ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है।
विज्ञापन

अधिवक्ता रमन शाह ने याचिका में राज्य आंदोलनकारियों को पीड़ित बताते हए राहत और पुनर्वास नीति का हकदार बताया है। याचिका में कहा गया है कि अब तक मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं से दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा हत्या के मामलों के आरोपियों को सजा तक नहीं हुई है। राज्य आंदोलनकारियों सरकारी नौकरियों में को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मामले में खंडपीठ के दो जजों ने अलग अलग राय दी थी। इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश ने यह मामला तीसरे न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया था। तीसरे न्यायाधीश ने आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed