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आरटीआई की सुनवाई में मौजूद न रहने पर एडी ने रोका वेतन

Sat, 10 Mar 2018 02:12 AM IST
Updated Sat, 10 Mar 2018 02:12 AM IST
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आरटीआई की सुनवाई में मौजूद न रहने पर एडी ने रोका वेतन
नैनीताल। सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आयोजित सुनवाई में सीईओ दफ्तर के पटल सहायक की अनुपस्थिति को मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रकरण पर जहां सीईओ ऊधमसिंह नगर का जवाब तलब किया है वहीं पटल सहायक के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंतनगर इंटर कॉलेज ऊधमसिंह नगर में किसी प्रकरण पर आरटीआई के तहत संबंधित पटल सहायक नवीन चंद्र पाठक को सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग करना था लेकिन वह सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे। दूसरी ओर डॉ. सती ने कहा कि भविष्य में अगर आरटीआई के तहत आयोजित होने वाली सुनवाई में अगर समक्ष जिम्मेदार अधिकारी, कर्मी मौजूद नहीं रहता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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