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पीसीएस अधिकारी श्रीश की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश
Updated Tue, 30 Jan 2018 02:29 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटाए गए पीसीएस अधिकारी श्रीष कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश को अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 19 फरवरी वाले सप्ताह में होगी।
सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। श्रीष कुमार ने शासन की ओर से उनके दो बार किए गए तबादले को चुनौती दी थी। पीसीएस अधिकारी श्रीष कुमार ने याचिका में कहा था कि वे 2014 में सीनियर स्केल में पहुंच गए हैं। इसके बावजूद 10 जनवरी 2018 को उन्हें बतौर डिप्टी कलेक्टर चमोली भेजने के आदेश कर दिए गए।
इस पर संशोधन के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं किया गया। श्रीष कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में गलत काम नहीं करने पर उनको यहां से हटाया गया है। वर्तमान में जिला विकास प्राधिकरण सचिव पद पर जूनियर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने पूर्व में दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए मामले में यथा स्थिति बनाए रखते हुए सरकार और हरबीर सिंह को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। श्रीष कुमार ने शासन की ओर से उनके दो बार किए गए तबादले को चुनौती दी थी। पीसीएस अधिकारी श्रीष कुमार ने याचिका में कहा था कि वे 2014 में सीनियर स्केल में पहुंच गए हैं। इसके बावजूद 10 जनवरी 2018 को उन्हें बतौर डिप्टी कलेक्टर चमोली भेजने के आदेश कर दिए गए।
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इस पर संशोधन के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं किया गया। श्रीष कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में गलत काम नहीं करने पर उनको यहां से हटाया गया है। वर्तमान में जिला विकास प्राधिकरण सचिव पद पर जूनियर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने पूर्व में दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए मामले में यथा स्थिति बनाए रखते हुए सरकार और हरबीर सिंह को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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