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पांच गांव को नगरपालिका से बाहर करने के सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर रोक

Wed, 10 Jan 2018 02:21 AM IST
Updated Wed, 10 Jan 2018 02:21 AM IST
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पांच गांव को नगरपालिका से बाहर करने के सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर रोक
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने बाजपुर नगर पालिका से पांच ग्राम सभाओं को बाहर करने के सरकार की दो जनवरी 2018 की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बाजपुर निवासी वाजिद अली व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 20 नवंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर बाजपुर नगर पालिका में नौ ग्राम सभाओं को शामिल किया था। दो जनवरी 2018 को एक नई अधिसूचना जारी कर नगर पालिका से पांच ग्राम सभाओं को अलग कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि नई अधिसूचना में मुड़िया कला, मुड़िया विसतोर, नर का टोपा, महेशपुर व आंशी को पालिका से बाहर किया गया है। पीठ ने सरकार की दो जनवरी 2018 को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी।
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