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याची सहायक अध्यापकों की मांगों पर विचार करे सरकार : हाइकोर्ट
Updated Sat, 06 Jan 2018 01:42 AM IST
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अदालत
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मार्च 2019 तक टीईटी पास करने व तब तक सहायक अध्यापक के पद पर औपबंधिक रूप में बनाये रखने के लिए विचार करने को कहा है।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चंपावत निवासी ठाकुर सिंह अधिकारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति 2001 से 2009 के बीच में हुई थी और वे डीएलएड पास हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति अब इसलिए नहीं की जा रही है कि वे टीईटी पास नहीं हैं। याचिका में कहा कि जबकि डीएलएड पास शिक्षा मित्र, जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, उनको औपबंधिक रूप में सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर मार्च 2019 तक नियुक्ति दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर उन्हें मार्च 2019 तक टीईटी पास करने का अवसर देने व तब तक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की प्रार्थना की। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेशित किया है कि वह याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करे।
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न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चंपावत निवासी ठाकुर सिंह अधिकारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति 2001 से 2009 के बीच में हुई थी और वे डीएलएड पास हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति अब इसलिए नहीं की जा रही है कि वे टीईटी पास नहीं हैं। याचिका में कहा कि जबकि डीएलएड पास शिक्षा मित्र, जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, उनको औपबंधिक रूप में सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर मार्च 2019 तक नियुक्ति दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर उन्हें मार्च 2019 तक टीईटी पास करने का अवसर देने व तब तक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की प्रार्थना की। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेशित किया है कि वह याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करे।
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