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दो लुटेरों को तीन साल कैद
Updated Wed, 18 Oct 2017 01:46 AM IST
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हल्द्वानी। कालाढूंगी रोड पर दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो लुटेरों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन-तीन साल कैद और दो-दो हजार जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की कैद अतिरिक्त काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2010 में नौ अगस्त को मुखानी निवासी एमसी पंत ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वह बैंक से 2.40 लाख रुपये निकाल कर पैदल घर की ओर जा रहे थे। इस बीच कालाढूंगी रोड पर बाइक सवार दो लुटेरों ने बैग लूट लिया था। विवेचक एसआई संजय पांडे ने जुबैद उर्फ गुड्डू निवासी गदरपुर और जहूर अहमद निवासी मिलक रामपुर को कुछ नगदी के साथ पकड़ा था। बाद में इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। इधर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आर्य की अदालत ने गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल कैद, दो-दो हजार अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न चुकाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ दीपा रानी ने पैरवी की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2010 में नौ अगस्त को मुखानी निवासी एमसी पंत ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वह बैंक से 2.40 लाख रुपये निकाल कर पैदल घर की ओर जा रहे थे। इस बीच कालाढूंगी रोड पर बाइक सवार दो लुटेरों ने बैग लूट लिया था। विवेचक एसआई संजय पांडे ने जुबैद उर्फ गुड्डू निवासी गदरपुर और जहूर अहमद निवासी मिलक रामपुर को कुछ नगदी के साथ पकड़ा था। बाद में इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। इधर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आर्य की अदालत ने गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल कैद, दो-दो हजार अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न चुकाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ दीपा रानी ने पैरवी की।
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