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नैनीताल में अतिक्रमण जल्द हटाने का आदेश
Updated Sat, 04 Nov 2017 02:02 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने मल्लीताल इलाहाबाद बैंक से मोहनको चौराहे तक चिन्हित कर अतिक्रमण शीघ्र हटाने और उच्च न्यायालय के आसपास के क्षेत्र में शांत क्षेत्र के नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने कार पार्किंग के संबंध में होटल एसोसिएशन और पुलिस विभाग कर ओर से बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन से संतुष्ट न होते हुए कोर्ट की एनआईसी और जिला कलेक्ट्रेट की एनआईसी से परीक्षण कराने को कहा है। इसके साथ ही बिना पार्किंग के होटलों को सील किए जाने की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। इसके अलावा न्यायालय ने शांत क्षेत्र हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने, पार्किंग स्थलों में बोर्ड लगाने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों को क्रेन से उठाने व उनका चालान करने, पार्किंगविहीन होटलों के कमरों को सील किए जाने से पूर्व होटल स्वामियों से खाली कमरों की जानकारी लेने को कहा।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने कार पार्किंग के संबंध में होटल एसोसिएशन और पुलिस विभाग कर ओर से बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन से संतुष्ट न होते हुए कोर्ट की एनआईसी और जिला कलेक्ट्रेट की एनआईसी से परीक्षण कराने को कहा है। इसके साथ ही बिना पार्किंग के होटलों को सील किए जाने की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। इसके अलावा न्यायालय ने शांत क्षेत्र हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने, पार्किंग स्थलों में बोर्ड लगाने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों को क्रेन से उठाने व उनका चालान करने, पार्किंगविहीन होटलों के कमरों को सील किए जाने से पूर्व होटल स्वामियों से खाली कमरों की जानकारी लेने को कहा।
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